बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक के ‘बकबक’ को किया बैन

बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक के ‘बकबक’ को किया बैन

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मलिक द्वारा समीर वानखेड़े परिवार पर लगाए जा रहे अनर्गल आरोप पर रोक लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि नवाब मलिक और उनकी फैमिली को आदेश दिया कि वानखेड़े परिवार के खिलाफ अब वह कुछ भी पब्लिश नहीं करेंगे। कोर्ट ने मलिक पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या यह आपको शोभा देता है। कोर्ट ने कहा कि क्या मलिक मीडिया अटेंशन पाने के लिए सोशल मीडिया वानखेड़े परिवार के खिलाफ आरोप लगते हैं।

बुधवार को समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी मलिक द्वारा उनके परिवार पर बेबुनियाद आरोप न लगाएं जाए। उन्होंने इस रोक लगाने की मांग की थी।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक यह मामला अदालत में है तब तक मलिक किसी भी प्रकार की बयानबाजी नहीं कर सकते। वहीं, मलिक के वकील ने अदालत को बताया कि 9  दिसंबर तक समीर वानखेड़े या उनके परिवार के खिलाफ कोई बयानबाजी या पोस्ट नहीं करेंगे। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि एक मंत्री को ऐसी बयानबाजी शोभा नहीं देती है। कोर्ट ने कहा कि मलिक वीआईपी हैं इसलिए उन्हें सभी दस्तावेज आसानी से मिल जा रहे है। कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या नवाब मलिक सिर्फ मीडिया ट्रायल चाहते है। क्योंकि वे सभी आरोप सोशल मीडिया के जरिये लगा रहे हैं।

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