केवल आधार कार्ड की वजह से नहीं कर सकते राशन से वंचित,हाईकोर्ट का आदेश

केवल आधार कार्ड की वजह से नहीं कर सकते राशन से वंचित,हाईकोर्ट का आदेश

केवल आधार कार्ड से राशन कार्ड नहीं जुड़ा होने के नाते आदिवासियों को राशन से वंचित करना गलत है। बांबे हाईकोर्ट ने अफने एक आदेश में यह बात कहते हुए मुंबई से सटे ठाणे जिले के आदिवासी इलाके मुरबाड के आदिवासी परिवारों को राहत दी है। हाईकोर्ट ने पालघर के जिलाधिकारी को आदेश दिया वे अपनी निगरानी में राशन कार्ड का सत्यापन अनाज से वंचित आदिवासी लोगों को 4 नवंबर 2021 से पहले आनाज का वितरण करवाए।

बांबे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि आधारकार्ड सिर्फ सार्वजनिक वितरण व्यवस्था व खाद्य सुरक्षा कानून के अंतगर्त लाभ पानेवाले लाभार्थी की पहचान का एक माध्यम है। पहचान के लिए पूरी तरह से आधारकार्ड पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। केंद्र सरकार की एक अधिसूचना का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने साफ किया कि यदि किसी के पास आधारकार्ड की बजाय सिर्फ राशनकार्ड है तो भी राशनकार्ड का सत्यापन कर उसे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था व खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आनाज दिया जाए।

इसके साथ ही यदि राशनकार्ड में उल्लेखित नामों में से सिर्फ एक व्यक्ति का आधारकार्ड आरसीएमएम पोर्टल अथवा सिस्टम से जुड़ा है तो भी पूरे परिवार को अनाज दिया जाए। हाईकोर्ट में अधिवक्ता क्रांति एलसी के माध्यम से इस विषय को लेकर मुरबाड निवासी गणपत मंगल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है।

Exit mobile version