मुंबई। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला फोन टैपिंग मामले में सीबीआई ने मुंबई पुलिस की साइबर सेल द्वारा जुटाए गए रिकार्ड हासिल नहीं कर पाएगी। इसको लेकर मुंबई की एस्प्लेनेड मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर सीबीआई का आवेदन खारिज हो चुका है। कोर्ट में राज्य सरकार के वकील ने दावा किया कि सीबीआई दूसरे मामले (अनिल देशमुख प्रकरण) की जांच कर रही है इसलिए उसे फोन टैपिंग से जुड़े रिकार्ड नहीं दिए जा सकते।
सीबीआई ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत आवेदन किया था। जिसमें फोन टैपिंग रिकॉर्ड को कोर्ट में पेश करने का निवेदन किया गया था। लेकिन अतिरिक्त मुख्य महानगरीय अधिकारी ने सुनवाई के बाद सीबीआई के आवेदन को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में बतौर विशेष सरकारी वकील पैरवी कर रहे अधिवक्ता अजय मिसर ने सीबीआई के आवेदन का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि मामले को लेकर पुलिस ने जो डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किया है। वह अलग मामले के लिए जब्त किया है। जबकि सीबीआई अलग मामले की जांच कर रही है। इसलिए एक अपराध को लेकर जब्त की गई सामग्री दूसरे अपराध की जांच के लिए इस्तेमाल नहीं कि जा सकता है। इसके अलावा जो डिजिटल रिकॉर्ड व उपकरण जब्त किए गए है उन्हें जांच के फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा गया है। इसके अलावा सीबीआई अपनी सीमा के बाहर जाकर इस मामले की जांच कर रही है।