बसों की ठसाठस भीड़ मान्य है,पर लोकल ट्रेन की नहीं? हाईकोर्ट ने यूं सरकार को फटकारा

बसों की ठसाठस भीड़ मान्य है,पर लोकल ट्रेन की नहीं? हाईकोर्ट ने यूं सरकार को फटकारा

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मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज मुंबईकरों के हित में सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने राज्य सरकार से सवाल किया कि आप कितने समय तक लोकल ट्रेन बंद रखेंगे। प्रत्येक शहर की जरूरत अलग अलग होती है। लोकल ट्रेन मुंबई के सर्वसामान्य लोगों की जरूरत है। आपको बस में होने वाली भीड़ से कोई परेशानी नहीं है तो लोकल ट्रेन की भीड़ से क्या दिक्कत है?

गौरतलब है कि राज्य की ठाकरे सरकार ने दुकान, कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है पर लोकल ट्रेनों में आप लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं है। इस वजह से बड़ी संख्या में लोग बैगर टिकट लोकल ट्रेनों में यात्रा को मजबूर है। इससे रेलवे को भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति न होने से बसों में भारी भीड़ रहती है।

अदालत के कड़े रुख से नरम पड़े सीएम

अदालत के कड़े रुख और जनता में हो रही आलोचना के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुर बदले हैं। उद्धव ने गुरुवार को कहा कि लोकल ट्रेन शुरू करने पर विचार चल रहा है। जिम्मेदार का पूरा ख्याल रखकर लोकल ट्रेन शुरू करने के बारे में उचित निर्णय लिया जाएगा।

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