मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने अब सरकारी अधिकारियों के सभी अनुकंपा नियुक्ति की नीति लागू करने का फैसला किया है। इससे अब सर्विस से दौरान क्लास ए और बी के अधिकारियों की निधन होने पर उनके परिवार के किसी पात्र व्यक्ति को मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी मिल सकेगी। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। कोरोना के चलते कई अधिकारियों को अपनी जान गवानी पड़ी थी। इस लिए अधिकारी संगठन ने सरकार से यह मांग की थी। अभी तक केवल कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नौकरी का लाभ मिलता था।
कोरोना काल में कई अधिकारियों की मौत हो गई। इस लिए अधिकारी संगठनों की मांग थी कि उनके लिए भी अनुकंपा नीति लागू की जाए। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से राज्य सरकार के अधिकारियों के निधन पर उनके परिवारों को राहत मिल सकेगी। ग्रुप ए और बी के अधिकारियों का सेवा के दौरान निधन होने पर उनके परिवार के पात्र सदस्य को श्रेणी सी तथा डी में अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी।