मुंबई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा नए आदेश के अनुसार अब विदेशों से आने वालों को आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। कोरोना के दोनों टीके लेने वालों के लिए भी रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के पास आरटी-पीसीआर की निगेटिव जांच रिपोर्ट होनी चाहिए, भले ही उन्हें कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक लगी हो। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे द्वारा शुक्रवार रात जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘महाराष्ट्र आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी उपरोक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा जिनमें यूरोपीय देशों, पश्चिम एशिया देशों और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले लोग शामिल हैं।’’
महाराष्ट्र सरकार ने बाद में जारी एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार के नये नियम भारत में आने से पहले आरटी-पीसीआर जांच की निगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य करते हैं। बयान में कहा गया है, ‘‘महाराष्ट्र में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी यही नियम लागू हैं। भले ही यात्री ने कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ली हो, फिर भी आरटी-पीसीआर की निगेटिव जांच रिपोर्ट होना अनिवार्य है।’’
राज्य के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 4,654 नये मामले सामने आये जबकि 170 और मरीजों की संक्रमण से मौत हो गई। इससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 64,47,442 हो गई और मृतक संख्या बढ़कर 1,36,900 हो गई।