महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सोमवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें 2 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।
अनिल देशमुख के वकील ने भोजन, बिस्तर और दवा के लिए भी अर्जी दी थी। अदालत ने आरोपी की उम्र और बीमारियों को ध्यान में रखते हुए जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अनिल देशमुख को बिस्तर और निर्धारित दवाएं उपलब्ध कराएं जो जेल में डॉक्टरों के परामर्श से ली जानी हैं। घर के खाने के लिए आवेदन अदालत के समक्ष लंबित है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।
एक विशेष अवकाश अदालत ने छह नवंबर को राकांपा नेता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। हालांकि, एक दिन बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया।
Alleged money laundering case | Former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh sent to 14-day judicial custody.
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— ANI (@ANI) November 15, 2021
बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये का वसूली करने का आरोप लगया था। जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था। उन्होंने अपने आरोप में कहा था कि देशमुख ने सचिन वाजे से मुंबई के होटल और रेस्त्राओं से हर महीने 100 करोड़ रुपये उगाही करने को कहा था। इसके बाद अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
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