मुंबई। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान की तरफ से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व शिवसेना विधायक दिलीप लांडे के खिलाफ दायर चुनावी याचिका शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। खान ने चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने बाद भी चुनाव प्रचार को लेकर यह याचिका दायर की है।
2019 अक्टूबर विधानसभा चुनावों में नसीम खान दिलीप लांडे के खिलाफ 409 मतों के छोटे अंतर से चांदीवली सीट से चुनाव हार गए। खान ने अपनी याचिका में 20 अक्टूबर, 2019 को शिवसेना अध्यक्ष और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ उनके करीबी सहयोगी और अब राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब और फिल्म अभिनेता मिलिंद गुनाजी पर चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद भी छुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। राज्य में 21 अक्टूबर 2019 को मतदान हुआ था।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि उद्धव ठाकरे का अपने बड़े काफिले और सुरक्षा के साथ निषिद्ध 48 घंटों के दौरान गैरकानूनी अभियान चुनाव आयोग के मानदंडों के खिलाफ था। उपरोक्त कृत्यों के परिणामस्वरूप एक गैरकानूनी चुनाव प्रक्रिया हुई जिसके परिणामस्वरूप वह महज 409 मतों के अंतर से चुनाव हार गए।