मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी और बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद द्वारा कोरोना रोधी दवाओं की खरीद पर सवाल उठाते हुए इसके जांच के आदेश दिया। पीटीआई की खबर के अनुसार, हाईकोर्ट ने कहा कि इन लोगों ने खुद को एक तरह का मसीहा बनने की कोशिश की है और इस बात की पड़ताल भी नहीं की। कोर्ट ने आगे कहा कि इन लोगों इसकी जाँच पड़ताल भी नहीं की।
न्यायमूर्ति एसपी देशमुख और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ को महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणि ने बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने चैरिटेबिल ट्रस्ट बीडीआर फाउंडेशन और उसके ट्रस्टियों के खिलाफ सिद्दीकी को रेमडेसिविर दवा की सप्लाई करने के मामले में मझगांव मेट्रोपोलिटन कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को जांच का निर्देश दिया। कुंभकोणि ने कहा कि सिद्दीकी केवल उन नागरिकों तक दवाएं पहुंचा रहे थे, जो उनसे संपर्क कर रहे थे। इसलिए उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है उन्होंने कहा कि सोनू सूद ने गोरेगांव स्थित लाइफलाइन केयर अस्पताल में स्थित दवा की अनेक दुकानों से दवाएं हासिल की थी। उन्होंने कहा कि फार्मा कंपनी सिप्ला ने इन फार्मेसियों को रेमडेसिविर की सप्लाई की थी और इस मामले में अभी जांच चल रही है।