बेंगलुरु पुलिस ने ईद-ए-मिलाद-उन-नबी (Eid Milad-un-Nabi) के मौके पर 5 और 6 सितंबर 2025 को शहर में शराब की बिक्री सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस अवधि में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही, किसी भी प्रकार के जुलूस, रैलियां, धरने, प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है।
पुलिस आयुक्त ने यह निषेधाज्ञा दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 के तहत जारी की है। यह आदेश 5 सितंबर सुबह 6 बजे से 6 सितंबर सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है कि 50 या उससे अधिक लोगों के जुटने से शांति और कानून-व्यवस्था भंग होने की आशंका रहती है, इसलिए इस दौरान किसी भी प्रकार की भीड़ या जुलूस की अनुमति नहीं होगी।
पुलिस ने साफ किया है कि कोई भी उल्लंघन संबंधित कानूनों के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। साथ ही प्रदर्शनों और गतिविधियों पर विशेष रोक लगाई गई है, जिनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और अन्य आवश्यक सेवाओं में बाधा पहुंच सकती है।
ईद-ए-मिलाद-उन-नबी, जिसे ईद-ए-मिलाद या मौलिद भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह दिन पैगंबर हज़रत मोहम्मद के जन्मदिवस की याद में मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी-उल-अव्वल में यह त्योहार मनाया जाता है।
सुन्नी मुस्लिम समुदाय इसे 12 रबी-उल-अव्वल को मनाता है, जबकि शिया मुस्लिम समुदाय 17 रबी-उल-अव्वल को मनाता है। कई जगहों पर इसे सजावट, जुलूस और सामुदायिक आयोजनों के साथ मनाया जाता है। इन दिनों शहर हाई अलर्ट पर होते है। त्योहार के दौरान हजारों की संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बेंगलुरु पुलिस ने यह एहतियाती कदम उठाया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम केवल जनता की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए है।
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