महाराष्ट्र: बदलापुर अत्याचार मामले के बाद मुंबई, ठाणे के शिक्षा अधिकारी सस्पेंड !

स्कूल प्रबंधन के खिलाफ POCSO की धारा 21 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। बदलापुर मामले में विशेष जांच दल ने स्कूल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

महाराष्ट्र: बदलापुर अत्याचार मामले के बाद मुंबई, ठाणे के शिक्षा अधिकारी सस्पेंड !

Maharashtra: Education officers of Mumbai, Thane suspended after Badlapur atrocities case!

बदलापुर में स्कूल अत्याचार की घटना के बाद महायुती सरकार ने शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई की है। स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने बदलापुर अत्याचार मामले के मद्देनजर ठाणे और मुंबई के शिक्षा अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा की।अत्याचार की घटना के बारे में शिक्षा विभाग को तुरंत सूचित नहीं करने के लिए ठाणे के शिक्षा अधिकारी बालासाहेब रक्शे को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच, मुंबई नगर निगम के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश के कार्यान्वयन में देरी करने के लिए शिक्षा अधिकारी राजेश कंकाल को निलंबित कर दिया गया है।

महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में केसरकर ने मनपा अधिकारियों से जवाब मांगा कि मनपा स्कूल में सीसीटीवी लगाने का फैसला अभी तक लागू नहीं किया गया है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केसरकर ने कहा कि उन्होंने प्रशासन को शिक्षा अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है, साथ ही ठाणे के शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया गया है।

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शिक्षा अधिकारी रक्शे को बदलापुर घटना की जानकारी 16 अगस्त को ही मिल गई थी. लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी घटना की सूचना शिक्षा विभाग को नहीं दी। अगर उन्होंने समय पर इस बारे में बात की होती तो राज्य सरकार समय पर कार्रवाई करती और अगले आंदोलन, जन आक्रोश से बचा जा सकता था। उन्होंने कहा कि अनुपालन नहीं करने पर निलंबन की यह कार्रवाई की गयी है। दो साल पहले मुंबई नगर निगम के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए गए थे।  लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। केसरकर ने कहा कि, यही कारण बताया जाता रहा है कि अभी टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते उन्होंने शिक्षा अधिकारी कंकाल को निलंबित करने का आदेश दिया।

दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ POCSO की धारा 21 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। बदलापुर मामले में विशेष जांच दल ने स्कूल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। POCSO अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों का पालन नहीं किया, जो प्रत्येक अधिकारी को नाबालिगों के ऐसे यौन शोषण के बारे में पता चलने पर आगे की कारवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट करने का आदेश देता है। स्कूल अधिकारियों ने पुलिस को सूचित नहीं किया और इसलिए स्कूल अधिकारियों पर POCSO अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन करने के लिए दंडनीय है।

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