मुंबई। तलाक के बाद दूसरी शादी करने वाली 35 वर्षीय एक महिला को उसके समुदाय की एक ‘जाति पंचायत’ ने सजा दी। पंचायत ने सजा के तौर पर उसे थूक चाटने का आदेश दिया। अधिकारी ने बताया कि जाति पंचायत ने महिला पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. महिला ने लेकिन हिम्मत दिखाई और इन फरमानों के खिलाफ थाने पहुंची.अपने खिलाफ हो रही उत्पीडन को लेकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का काम किया।
सूत्रों की मानें तो घटना पिछले महीने की है, पर महिला के अनाधिकारिक ग्राम परिषद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद यह मामला सामना आया. जलगांव में रहने वाली महिला के शिकायत करने के बाद महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार से संरक्षण अधिनियम, 2016 की धारा पांच और छह के तहत जाति पंचायत के 10 सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी जलगांव के चोपडा सिटी पुलिस थाने में दर्ज की गई। इसके बाद मामले की जांच अकोला के पिंजर पुलिस थाने को सौंप दी गई, जहां यह घटना हुई थी। शिकायत के अनुसार घटना 9 अप्रैल को अकोला के वडगांव में हुई, जहां पीड़िता के दूसरी शादी पर फैसला लेने के मामले में जाति पंचायत बुलाई गई थी।
एक अधिकारी के अनुसार पीड़िता का नाता ‘नाथ जोगी’ समुदाय से है और उसके समुदाय की जाति पंचायत उसकी दूसरी शादी स्वीकार नहीं करती. 2015 में पहले पति से तलाक के बाद पीड़िता ने 2019 में दूसरी शादी की थी. उसने पहली शादी 2011 में की थी. पंचायत ने महिला की दूसरी शादी पर चर्चा की और उसकी बहन तथा अन्य रिश्तेदारों को बुलाकर ‘‘फैसला” सुनाया. फैसले के अनुसार, जाति पंचायत के सदस्य केले के एक पत्ते पर थूकते और पीड़िता सजा के तौर पर उसे चाटती. पंचायत ने पीड़िता को एक लाख रुपये देने को भी कहा. पंचायत की इन शर्तों को पूरा करने के बाद पीड़िता उसके समुदाय में ‘‘लौट” सकती है. यह फैसला जाति पंचायत ने पीड़िता के रिश्तेदारों को सुनाया था. जलगांव के पुलिस अधीक्षक प्रवीण मुंडे ने बताया कि फैसले से स्तब्ध पीड़िता ने चोपडा सिटी पुलिस थाने में पंचायत के सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. महाराष्ट्र के अकोला जिले से शर्मनाम खबर सामने आई है।