मुंबई। राकांपा नेता व महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने यह दावा किया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने देशमुख को गिरफ्तारी से राहत देने से इंकार कर दिया। बांबे हाईकोर्ट पहले ही उनकी याचिका खारिज कर चुकी है। सोमैया ने शुक्रवार को ट्विट कर कहा कि अज्ञातवास से बाहर आते ही देशमुख को सीबीआई व ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने देशमुख को राहत नहीं दी है। उनकी ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय अब 3 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मसले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए की वैधता को चुनौती देने वाली दूसरी याचिकाओं के साथ इस पर 3 अगस्त को सुनवाई करेगा। विदेश से पैसों के अवैध लेन-देन की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख को पूछताछ के लिए समन भेजा है। देशमुख ने गिरफ्तारी का अंदेशा जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी.। गौरतलब है कि गुरुवार को ही सीबीआई ने अनिल देशमुख के आठ शहरों में दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी की थी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने देशमुख पर बतौर गृहमंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को मुंबई के बीयर बारो से हर माह 100 करोड़ वसूलने को कहा था