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मानहानि मामले में राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट से बड़ी राहत, मिली जमानत!

हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए ₹1,000 का जुर्माना भी लगाया था।

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कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने वर्ष 2018 में दिए गए एक बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें जमानत दे दी है। यह मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है।

यह मामला 28 मार्च 2018 का है, जब राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कथित रूप से कहा था, “कांग्रेस पार्टी में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेस कार्यकर्ता किसी हत्यारे को अपना नेता नहीं मान सकते। ये सब सिर्फ बीजेपी में ही संभव है।” राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

कोर्ट ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को सशरीर पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन जब वे अदालत में पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। राहुल गांधी ने चाईबासा कोर्ट के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और केस को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए ₹1,000 का जुर्माना भी लगाया था।

हालांकि, उस समय हाईकोर्ट ने चाईबासा कोर्ट की कार्यवाही पर आस्थगित आदेश (stay) भी दिया था। मगर अंततः राहुल गांधी को बुधवार (6 अगस्त)को चाईबासा की विशेष अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ा। चाईबासा की विशेष अदालत में पेश होने के बाद, अदालत ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को जमानत प्रदान कर दी। यह जमानत उनके खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की कार्यवाही में दी गई है।

शिकायतकर्ता प्रताप कटियार ने अपनी याचिका में कहा था कि राहुल गांधी ने 2018 में एक कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सार्वजनिक रूप से अमित शाह को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचा।

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में देशभर में राजनीतिक सक्रियता बढ़ा रहे हैं। वहीं भाजपा इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर देख रही है। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट से अस्थायी राहत मिल चुकी है।

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