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Thursday, January 22, 2026
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शक्ति कानून पारित, रेप के दोषियों को मिलेगी फांसी की सजा

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महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन अपराधों को रोकने के लिए शक्ति कानून मंगलवार को विधानसभा में पारित कर दिया गया। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इसे अच्छा कानून बताते हुए इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसका दुरुपयोग न होने पाए। इस कानून में बलात्कारियों को मौत की सजा का प्रावधान किया गया

इस कानून में दुष्कर्म और एसिड हमलों को गैरजमानती अपराध बना दिया गया है। साथ ही ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का भी प्रावधान है। विधेयक पेश करते हुए गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने कहा कि जब समाज में महिलाओं पर अत्याचार होगा तो हम मूकदर्शक नहीं रह सकते।

उन्होंने कहा कि कानून में इस बात का भी प्रावधान है कि छानबीन में लापरवाही न हो, न्यायालय में सही तरीके से दलील रखी जाए और तकनीकी गलतियों का कारणों की वजह से कोई आरोपी न छूट जाए। पाटील ने कहा कि कानून को जल्द राष्ट्रपति की मंजूरी मिले इसके लिए विपक्ष को भी सरकार के साथ मिलकर कोशिश करनी चाहिए जिससे यह कानून अमल में आ सके।

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