27 C
Mumbai
Friday, September 20, 2024
होमन्यूज़ अपडेटतो इसलिए पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर की गिरफ्तारी पर 22 जून तक...

तो इसलिए पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर की गिरफ्तारी पर 22 जून तक लगी रोक

Google News Follow

Related

मुंबई। अपने एक बयान से महाराष्ट्र की तीन दलों की सरकार हिलाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को हाईकोर्ट से फिर राहत मिली है। महाराष्ट्र सरकार परमबीर सिंह के खिलाफ एट्रोसिटी के तहत दर्ज एक मामले में 22 जून तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। इस बारे में सोमवार को बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया गया। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दारियस खम्बाटा ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि उनके पहले के बयान के अनुसार, इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी परमबीर सिंह की किसी भी ‘‘दंडात्मक कार्रवाई’’ से रक्षा की जो बात कही गई थी अब उसकी अवधि बढ़ाकर 22 जून कर दी जाएगी। खम्बाटा के यह कहने पर न्यायमूर्ति पीबी वराले और न्यायमूर्ति एसपी तावड़े ने मामले पर सुनवाई 22 जून के लिए स्थगित कर दी।

सुनवाई सिंह की याचिकाओं पर चल रही थी जिनमें उन्होंने ठाणे पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दलित उत्पीड़न अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई प्रारंभिक जांचों को भी चुनौती दी है। अकोला पुलिस थाने में निरीक्षक बीआर घाडगे की शिकायत पर सिंह के खिलाफ इस वर्ष अप्रैल में एट्रोसिटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनुसूचित जाति से आने वाले घाडगे ने आरोप लगाया था कि एक आपराधिक मामले में कुछ आरोपियों को लाभ पहुंचाने के सिंह के गैरकानूनी आदेशों का पालन करने से उन्होंने इनकार कर दिया था जिसके बाद सिंह ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध वसूली के कुछ मामलों में उन्हें फंसाने की साजिश रची। एक अन्य याचिका में सिंह ने राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार तथा कदाचार के आरोपों में उनके खिलाफ शुरू की गई दो जांच को चुनौती दी है।

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,379फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
178,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें