राजस्थान के बहुचर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति जताई है। फिल्म निर्माता अमित जानी ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाई गई थी।
फिल्म निर्माता की ओर से पेश हुए वकील पुलकित अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “हमने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाए और फिल्म को रिलीज की अनुमति दी जाए।” इस याचिका की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने की। कोर्ट ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया है कि याचिका को आगामी 2-3 दिनों में सूचीबद्ध किया जाएगा।
अग्रवाल ने बताया कि याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दाखिल की गई है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के फैसलों की समीक्षा का अधिकार है। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि फिल्म की रिलीज पर रोक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है और यह कदम पूर्व सेंसरशिप जैसा है।
फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ दरअसल 28 जून 2022 को उदयपुर में हुए वीभत्स हत्याकांड पर आधारित है, जिसमें कन्हैया लाल नामक एक दर्जी की दो युवकों—मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद—ने गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्या का वीडियो भी आरोपियों ने खुद बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था, जिससे देशभर में आक्रोश फैल गया था।
इस फिल्म को 11 जुलाई 2025 को रिलीज किया जाना था, लेकिन 10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी रिलीज पर अस्थायी रोक लगा दी थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह सिनेमैटोग्राफ एक्ट की धारा 6 के तहत फिल्म की समीक्षा करे। यह फैसला तीन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया था, जिनमें से एक याचिका जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की ओर से दाखिल की गई थी।
फिलहाल, फिल्म निर्माता सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा और फिल्म को जनता तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त होगा। यह मामला अब न सिर्फ फिल्म की रिलीज, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम धार्मिक भावनाएं जैसे संवेदनशील सवालों पर भी बहस को जन्म दे रहा है।
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