अधिकारियों के तबादले में भारी भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई राज्य के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक से पूछताछ करना चाहती है पर इसके लिए जांच एजेंसी ने दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इससे परेशान राज्य सरकार ने सीबीआई नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई है। बुधवार को न्यायमूर्ति नितिन जमादार और न्यायमूर्ति एसवी कोतवाल की पीठ के समक्ष इसका उल्लेख करके इस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया ।
उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तारीख तय की है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में इस महीने की शुरूआत में राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय पांडे और मुख्य सचिव सीताराम कुंते को समन जारी किये थे और उन्हें इस सप्ताह से पहले पेश होने के लिए कहा गया था।
ये समन पुलिस अधिकारियों के तबादलों और नियुक्ति में कथित राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच के सिलसिले में भेजे गये थे। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने इस साल मार्च में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर देशमुख पर ये आरोप लगाए थे। बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की थी। इस साल अप्रैल में, केन्द्रीय एजेंसी ने देशमुख और कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। देशमुख हालांकि लगातार उनके खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते रहे हैं।