मुंबई। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में जारी समान के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्रीअनिल देशमुख की याचिका पर अब दो न्यायाधीशों की खंडपीठ सुनवाई करेगी। इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एके शिंदे ने रजिस्ट्री विभाग को निर्देश दिया है कि देशमुख के याचिका की सुनवाई के लिए उपयुक्त खंडपीठ के समक्ष रखे। मालूम हो कि देशमुख पर मुंबई पुलिस के माध्यम से होटल और रेस्टोरेंट से प्रत्येक महीने 100 करोड़ रूपये वसूली का आरोप लगा हुआ है।
जस्टिस एके शिंदे की एकल पीठ ने मंगलवार को कहा कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्री विभाग की ओर से आपत्ति जताई गई है, जो ‘सही’ है। इसमें रजिस्ट्री विभाग ने कहा है कि याचिका में जो मुद्दे उठाए गए हैं उनकी सुनवाई खंडपीठ द्वारा की जानी चाहिए। देशमुख ने इस महीने की शुरुआत में याचिका दायर करके ईडी द्वारा उनके खिलाफ जारी पांच समन रद्द करने की मांग की थी।
पिछले हफ्ते जब याचिका न्यायमूर्ति शिंदे के समक्ष सुनवाई के लिए आई तो ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत का ध्यान रजिस्ट्री विभाग के उस नोट की ओर आकर्षित किया जिसमें कहा गया था कि याचिका पर सुनवाई खंडपीठ को करनी चाहिए। तब अदालत ने कहा था कि वह इस मुद्दे पर विचार करने के बाद आदेश देगी। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व गृहमंत्री व एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ बीते 21 अप्रैल को कदाचार और भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए थे। देशमुख पर मुंबई पुलिस के जरिए होटल, पब व रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ वसूली का आरोप लगा है
पिछले हफ्ते जब याचिका न्यायमूर्ति शिंदे के समक्ष सुनवाई के लिए आई तो ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत का ध्यान रजिस्ट्री विभाग के उस नोट की ओर आकर्षित किया जिसमें कहा गया था कि याचिका पर सुनवाई खंडपीठ को करनी चाहिए। तब अदालत ने कहा था कि वह इस मुद्दे पर विचार करने के बाद आदेश देगी। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व गृहमंत्री व एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ बीते 21 अप्रैल को कदाचार और भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए थे। देशमुख पर मुंबई पुलिस के जरिए होटल, पब व रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ वसूली का आरोप लगा है