राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री बच्चू कडू को अमरावती की एक अदालत ने दो माह की सजा सुनाई है। अमरावती जिले के चांदूर बाजार कोर्ट उन्हें माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है। इसको लेकर कडू ने कहा कि वे अदालत के गलत फैसले का स्वागत करते हैं। राज्य मंत्री ने फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही है।
निर्दलीय विधायक कडू शिवसेना कोटे से राज्यमंत्री बनाए गए हैं। सन 2014 के विधानसभा चुनाव में बच्चू ने अचलपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस वक्त अमरावती के अचलपुर के बीजेपी नगरसेवक गोपाल तिरमारे ने कडू पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी संपत्तियों के बाबत चुनाव आयोग से जानकारी छिपाई। मुंबई में उनका फ्लैट था उसकी जानकारी उन्होंने अपने हलफनामे में नहीं दी।
शुक्रवार को चांदूर बाजार प्रथम श्रेणी अदालत ने इस मामले में अफना फैसला सुनाया है। उस बाबत कडू का कहना है कि साल 2014 के पहले राज्य सरकार ने विधायकों की एक सोसाइटी बनाई थी। उस वक्त राज्य सरकार ने सभी विधायकों को कर्ज की गारंटी देते हुए घर दिए थे। इस घर पर कर्ज उठाया गया था।
इस घर के कर्ज की रकम उम्मीदवारी के आवेदन पर डाली गई थी, लेकिन मैं घर का नंबर देना भूल गया था। यह जानबूझकर नहीं किया गया था। कर्ज पर लिया गया घर दिखाया गया है। अदालत ने इस बारे में गलत फैसला सुनाया, लेकिन हम उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऊपरी अदालत में अपील करेंगे और हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है।