हाईकोर्ट ने क्यों कहा सरकार का यह जवाब तो भयावह है, जानिए पूरा मामला 

हाईकोर्ट ने क्यों कहा सरकार का यह जवाब तो भयावह है, जानिए पूरा मामला 

मुंबई। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार को घर पर जाकर कोरोना टीका लगाने का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य सरकार बांबे हाईकोर्ट के सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। शुक्रवार को राज्य सरकार की वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि वरिष्ठ नेता को कोरोना टीका घर पर जाकर लगाने का निर्देश किसने दिया था, इसकी जानकारी के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए। सरकारी वकील के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि यह तो भयावह स्थिति है।

सरकारी वकील ने मांगा समय:इस दौरान कोर्ट ने एक पुरानी कहावत का भी ज़िक्र किया जिसमें कहा गया है कि तुम मुझे इंसान दिखाओ मैं तुम्हें नियम दिखाऊंगा। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा था कि राज्य के वरिष्ठ नेता के घर जाकर किसने टीका लगाया था। शुक्रवार को जवाब में मुंबई महानगरपालिका की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने कहा कि मनपा ने नेता को घर जाकर टीका नहीं लगाया है। इस पर खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा तो अतिरिक्त सरकारी वकील गीता शास्त्री ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए। खंडपीठ ने सरकारी वकील के इस जवाब को भयावह बताया और कहा यह उस पुरानी कहावत जैसा है कि जैसे तुम मुझे इंसान दिखाओ मैं तुम्हें नियम दिखाऊंगा।

आखिर समस्या क्या है: इस बीच खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात को देखे की कैसे केरल व जम्मू कश्मीर में घर घर जाकर कोविड का टीका लगाने के अभियान को सफल बनाया गया है और फिर इस विषय पर एक तर्कसंगत निर्णय ले। केंद्र सरकार ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था उसके लिए बुजुर्गों व दिव्यांगों को घर घर जाकर टीका दे पाना संभव नहीं है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि यह हमारी समझ से परे है कि आखिर केन्द्र सरकार की इस मामले में समस्या क्या है। जबकि केरल व जम्मू कश्मीर ने घर-घर जाकर टीका लगाने के अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया है। खंडपीठ ने इस बारे में एडीशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह को निर्देश लेने को कहा है। इस विषय पर पेशे से वकील धृति कपाड़िया व कुणाल तिवारी ने जनहित याचिका दायर की है। जिसमें 75 वर्षीय बुजुर्गों व दिव्यांगों को घर घर जाकर टीका लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है। खंडपीठ ने अब याचिका पर 14 जून 2021 को सुनवाई रखी है। इस दौरान खंडपीठ ने कोविड के दौरान मुंबई मनपा द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। मनपा ने कहा है कि हमने घर घर जाकर टीका लगाने के बारे में केंद्र सरकार से दिशा निर्देश मांगे हैं।

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