स्वाति मालीवाल मारपीट मामला: कोर्ट ने विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत!

स्वाति मालीवाल मारपीट मामला: कोर्ट ने विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत!

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आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने पुलिस हिरासत खत्म होने से पहले तीस हजारी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने विभव कुमार को चार दिन यानी 28 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है|दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में विभव कुमार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है|विभव कुमार 28 मई तक तिहाड़ जेल में रहेंगे|विभव के वकील ने एक बार फिर इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की जरूरत पर सवाल उठाया| इस दलील के साथ विभव के वकील ने अरनेश कुमार मामले में कोर्ट द्वारा तय दिशा-निर्देशों का भी हवाला दिया|

28 मई तक तिहाड़ में रहेंगे विभव कुमार: कोर्ट ने विभव कुमार को 28 मई तक चार दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया| इस आदेश से पहले दिल्ली पुलिस ने कहा, ”हमने कोर्ट के निर्देशानुसार परिवार के सदस्यों और वकीलों को विभव से मिलने की अनुमति दी है|विभव के वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत दोनों ही आरोपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। कोई भी मांग उचित होनी चाहिए| विभव के वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत 14 दिन की है, लेकिन पुलिस 4 दिन की न्यायिक हिरासत मांग रही है|

पुलिस ने मांगी न्यायिक हिरासत: विभव के वकीलों ने किसी भी तरह की रिमांड का विरोध करते हुए सवाल किया कि उन्होंने 14 दिन की रिमांड क्यों नहीं मांगी। पुलिस वकील ने कहा कि यह जांच एजेंसी पर निर्भर है कि वह कितने दिन की रिमांड मांगती है| विभव को पेश करने के बाद पुलिस ने अदालत से विभव को न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया| पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट से कहा कि विभव की पुलिस हिरासत की जरूरत नहीं है|

एफआईआर में शामिल हैं ये धाराएं: एफआईआर में पुलिस ने आईपीसी की धारा 308 (हत्या का प्रयास), 323 (हमला), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (छेड़छाड़ के इरादे से हमला करना), 354बी (महिला को निर्वस्त्र करना) दर्ज की है। ) विभव कुमार के विरुद्ध रिपोर्ट की गई है। धारा 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला से छेड़छाड़ का प्रयास) लगाया गया है| सुप्रीम कोर्ट के वकील अनुराग किशोर के मुताबिक ये अपराध गंभीर हैं| अगर इस मामले में अपराध साबित हुआ तो कड़ी सजा मिलना तय है|

‘विभव ने मुझे 7-8 बार मारा’: एक दिन पहले न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में स्वाति ने अपने साथ हुई पिटाई के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा, ‘मैं 13 मई को सुबह करीब 9 बजे अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी| वहां के स्टाफ ने मुझे ड्राइंग रूम में बैठाया और बताया कि अरविंद जी घर पर हैं और वह मुझसे मिलने आ रहे हैं| उनमें से विभव कुमार, जो उनका पीएस था, पैसे लेकर वहां आता है। मैंने उनसे कहा भी कि क्या हुआ, अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हुआ। फिर उसने अपना हाथ छोड़ दिया|

स्वाति ने कहा, ‘उसने (विभव) मुझे 7-8 थप्पड़ मारे। जब मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की तो उसने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे खींच लिया, जिससे मेरा सिर सेंटर टेबल से टकरा गया। मैं गिर गया और फिर उन्होंने मुझे लात मारना शुरू कर दिया| मैं जोर-जोर से चिल्ला रही थी और मदद मांग रही थी लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया|

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