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Tuesday, March 3, 2026
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पास्टर बजिंदर सिंग की उम्रकैद के फैसले का आप नेता ने किया स्वागत

, "बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा मिली है, जिसका मतलब है कि वह अपनी आखिरी सांस तक जेल में रहेगा। यह न्यायपालिका की शक्ति का प्रमाण है कि जो गलत करेगा, उसे सजा जरूर मिलेगी।"

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मोहाली की पॉक्सो कोर्ट ने 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले का राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने स्वागत किया और इसे न्याय की जीत बताया।

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा, “कोर्ट ने बजिंदर सिंह को यौन शोषण के मामले में उम्रकैद की सजा दी है। मैं इस फैसले का स्वागत करती हूं। यह आदमी एक झूठा, पाखंडी और धोखेबाज है, जिसने वर्षों तक अंधविश्वास फैलाया और कई मासूमों का शोषण किया।”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे समझ नहीं आता कि पंजाब सरकार उसे अब तक संरक्षण क्यों देती आई है? सरकार ने उसे हाई सिक्योरिटी तक दे रखी थी। अब उम्मीद है कि मामले की जांच और तेज होगी और बाकी पीड़ितों को भी न्याय मिलेगा।”

बजिंदर सिंह के वकील एचएस धनोआ ने कहा कि कोर्ट ने उनके मुवक्किल को उम्रकैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा, “हमने अदालत से कम से कम सजा की मांग की थी, क्योंकि बजिंदर के तीन छोटे बच्चे हैं और उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं। जल्द ही हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।”

मोहाली की पॉक्सो कोर्ट ने बजिंदर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), धारा 323 (चोट पहुंचाने) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी करार दिया था। अदालत के आदेश के बाद बजिंदर को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल ले जाया गया।

हरियाणा के यमुनानगर निवासी और जालंधर स्थित ‘चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम’ का संस्थापक बजिंदर सिंह खुद को ईसा मसीह का दूत बताता था। वह चमत्कारिक इलाज के झूठे दावे करता था और उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिनमें वह लोगों को ठीक करने का दावा करता नजर आता था।

बजिंदर सिंह को उम्रकैद मिलने के बाद पीड़िता और उसके परिवार ने राहत की सांस ली। पीड़िता ने कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए कहा, “मैं न्यायपालिका, वकीलों, मीडिया और उन सभी लोगों की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया। मुझे आज इंसाफ मिला है।”

पीड़िता के पति ने कहा, “बजिंदर सिंह एक आदतन अपराधी है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा था और आज हमें इंसाफ मिला। कोर्ट ने इस मामले में पांच अन्य आरोपियों को बरी किया है, जिन्होंने सात साल तक जेल में सजा भुगती। अब हमें यह देखना होगा कि क्या जज बजिंदर को ‘हैबिचुअल क्रिमिनल’ घोषित करते हैं।”

पीड़िता के वकील अनिल कुमार सागर ने कहा, “बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा मिली है, जिसका मतलब है कि वह अपनी आखिरी सांस तक जेल में रहेगा। यह न्यायपालिका की शक्ति का प्रमाण है कि जो गलत करेगा, उसे सजा जरूर मिलेगी।”

बजिंदर सिंह का यह मामला समाज में गहरी पैठ बना चुके अंधविश्वास और उसके नाम पर किए जाने वाले शोषण को उजागर करता है। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है और यह संदेश गया है कि कानून से बढ़कर कोई नहीं।

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