राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होते ही चुनाव आयोग(EC) वायनाड से चुनाव कराने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में वायनाड से उपचुनाव कराया जा सकता है। गौरतलब है कि गुरुवार को मानहानि केस में सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा सुनाई है।
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने की अधिसूचना लोकसभा स्पीकर ने जारी की। हालांकि, सजा सुनाये जाने के साथ ही उन्हें राहत भी दी थी, राहुल गांधी को एक माह की मोहलत भी दी है। राहुल गांधी सेशन कोर्ट में अपील दाखिल करनी है। अगर राहुल गांधी को यहां राहत नहीं मिलती है तो राहुल ने हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर यहां भी उन्हें राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।अगर शीर्ष अदालत भी राहुल गांधी कब पक्ष में फैसला नहीं सुनाती है तो वे इस कानून के तहत छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसमें दो साल की सजा को भी जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर वे आठ साल तक चुनाव से दूर सकते हैं।
गौरतलब है कि 13 अप्रैल 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली को सम्बोधित करते हुए कहा था कि नीरव मोदी,ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरो का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद, इस बयान पर सूरत के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज किया। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने मोदी समाज का मानहानि किया था।
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