दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल को पहले ईडी और बाद में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुईया की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 13 सितंबर को छह महीने बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। हालांकि, जमानत पर बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल को कोर्ट द्वारा तय शर्तों का पालन करना होगा। इससे पहले 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी. हालाँकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किये जाने के कारण वह तिहाड़ जेल में ही रहे। इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई केस में जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आखिरकार कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनते हुए बेल मंजुर की।
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई शर्तें-
- अरविंद केजरीवाल 10 लाख रुपये की जमानत पर रिहा होंगे।
- दिल्ली शराब नीति के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं कर सकते।
- जब तक पेशी से छूट नहीं मिल जाती, अरविंद केजरीवाल को हर सुनवाई में ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना होगा।
- अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर नहीं जा सकेंगे।
- अरविंद केजरीवाल सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते।
- जमानत पर बाहर रहते हुए अरविंद केजरीवाल इस मामले से जुड़े गवाहों से न तो संपर्क करेंगे और न ही संपर्क करने का प्रयास करेंगे।
दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। फिर 20 जून को उन्हें ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई। ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बाद में 26 जून को इस मामले में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था।