मनसे नेताओं को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पूर्व जमानत मंजूर ​

पुलिस ने संदीप देशपांडे और संतोष धुरी के खिलाफ धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है|

मनसे नेताओं को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पूर्व जमानत मंजूर ​
​महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे और संतोष धुरी को कोर्ट से राहत मिली है| गुरुवार को देशपांडे और धुरी को गिरफ्तारी पूर्व जमानत मंजूर किया गया| देशपांडे और धुरी पिछले कई दिनों से कोर्ट से राहत का इंतजार कर रहे थे  |इसी के तहत उन्हें जमानत दी गई है। मुंबई सत्र न्यायालय ने देशपांडे और धुरी को जमानत दी है।
संदीप देशपांडे और संतोष धुरी पिछले 15 दिनों से फरार चल रहे थे​​। संदीप देशपांडे और संतोष धुरी की कार में सवार एक महिला पुलिसकर्मी के घायल होने के बाद से पुलिस संदीप देशपांडे और संतोष धुरी की तलाश कर रही थी​​
गौरतलब है कि लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद के बाद उनकी गाड़ी से एक महिला पुलिसकर्मी के घायल होने पर मुंबई पुलिस मनसे के दोनों नेताओं की तलाश कर रही थी, लेकिन दोनों ही पुलिस की गिरफ्तारी से बच रहे थे|मनसे ​
के नेता संदीप देशपांडे और संतोष धुरी को कोर्ट से राहत मिली है| गुरुवार को देशपांडे और धुरी को गिरफ्तारी पूर्व जमानत मंजूर किया गया| देशपांडे और धुरी पिछले कई दिनों से कोर्ट से राहत का इंतजार कर रहे थे| ​पुलिस ने संदीप देशपांडे और संतोष धुरी के खिलाफ धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है|


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