चुनावी हलफनामे में दो अपराधों की जानकारी छुपाने के मामले में राज्य के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस आज, शनिवार को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए| इस मामले पर अगली सुनवाई 6 मई को होगी|
ईडी मामले में अभियुक्त ऍड.सतीश उके ने मांग की है कि फडणवीस के खिलाफ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला दर्ज किया जाए| जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। देवेंद्र फडणवीस पर धारा 420, 467, 468 मानहानि, धोखाधड़ी, दस्तावेजों से छेड़छाड़ आदि के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिसे उन्होंने 2014 के चुनाव में हलफनामा दाखिल करते हुए चुनाव आयोग से छुपाया था। फडणवीस को इस मामले में 1999-2000 में जमानत मिली थी।
2019 के चुनाव के लिए आवेदन पत्र भरते समय उन्होंने इन मामलों की जानकारी नहीं दी। उके ने इस मुद्दे पर जेएमएफसी कोर्ट में याचिका दायर कर फडणवीस के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने का अनुरोध किया था| इसलिए देवेंद्र फडणवीस को इस मामले में नागपुर जिला अदालत में आज 15 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में शामिल होना पड़ा| अपना पक्ष रखते हुए फडणवीस ने कहा कि मुझ पर लगाए गए आरोप राजनीतिक द्वेष से लगाए गए हैं। इसलिए उन्हें इस आरोप से बरी किया जाए। मामले की सुनवाई छह मई को होगी।
कैंप टू कोर्ट का स्वरूप वर्तमान में महाविकास अघाड़ी की एक बैठक नागपुर में हो रही है। इसलिए प्रदेश के बड़े नेता और उनके कार्यकर्ता नागपुर में हैं| आज शनिवार दोपहर फडणवीस कोर्ट में पेश हुए, उस समय कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था| इसलिए अदालत छावनी बन गई थी। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किया था।
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