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संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने दायर की प्रोसीक्यूशन कम्प्लेंट

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भगौड़े रक्षा डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बहनोई और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रोसीक्यूशन कम्प्लेंट (चार्जशीट के समकक्ष) दाखिल कर दी है। चार्जशीट दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई है। ED के अनुसार, वाड्रा से जुलाई 2025 में PMLA के तहत बयान दर्ज किए गए थे। अधिकारियों का दावा है कि पूछताछ के दौरान वाड्रा ने भंडारी और उसके परिवार से अपने कथित वित्तीय संबंधों पर स्पष्ट जवाब नहीं दिए।

यह केस UK में रह रहे भगोड़े डिफ़ेन्स ब्रोकर संजय भंडारी से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं का है। भंडारी पर आरोप है कि उसने रक्षा सौदों में किकबैक लिए, टैक्स चोरी की, और इन पैसों को विदेशों में संपत्ति निर्माण करने के लिए शेल कंपनियों के ज़रिए घुमाया।

संजय भंडारी 2016 में भारत से भाग गया था और इस समय ब्रिटेन में एक्सट्राडिशन का सामना कर रहा है।
ED का आरोप है कि भंडारी से जुड़े लंदन स्थित दो संपत्तियों का लाभ वाड्रा ने उठाया और ये संपत्तियाँ कथित ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ हैं।

ED की जांच में दावा किया गया कि रोबर्ट वाड्रा से जुडी लंदन की दो संपत्तियों का नवीनीकरण और खरीद भंडारी ने करवाई। ये संपत्तियाँ वाड्रा से जुड़ी थीं, या उनके हित में खरीदी गईं। रोबर्ट वाड्रा ने लंदन यात्राओं के दौरान इनमें से एक  में कुछ बार ठहरे थे। एजेंसी का आरोप है कि यह पूरी व्यवस्था भंडारी द्वारा रक्षा दलालगी से अर्जित पैसों से संचालित थी।

वर्ष 2022–23 के दौरान ED ने वाड्रा से जुड़े कई स्थानों पर छापेमारी की थी और दस्तावेज़ तथा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त किए थे। जांच को नई गति तब मिली जब ब्रिटेन में भंडारी के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई आगे बढ़ी। भंडारी पर PMLA, इनकम टैक्स एक्ट, और DRI तथा CBI द्वारा दर्ज मामलों में आरोप हैं। CBI ने उस पर लग्ज़री कारों को कस्टम ड्यूटी से बचाकर आयात कराने के रैकेट का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था।

ED द्वारा दायर चार्जशीट के बाद अब अदालत यह तय करेगी कि वाड्रा के खिलाफ संज्ञान लिया जाए या नहीं।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट में मामले पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है, जबकि वाड्रा की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। ED का कहना है कि यह एक लंबे समय से चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का अहम चरण है, जो अब अदालत की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है।

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