सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है| लंबे समय बाद उनकी जमानत याचिका को मंजूर किया गया है| लेकिन फिर भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे| एक और मामले की वजह से उनका ये इंतजार लंबा होने वाला है|
जिस मामले में आजम खान की जमानत याचिका मंजूर हुई है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने को लेकर है| इस मामले में आखिरी बार पांच मई को सुनवाई हुई थी| तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन अब सपा नेता को आखिरकार इस मामले में राहत दे दी गई है| इससे पहले उन्हें 71 मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है|
कुछ दिन पहले ही भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी| सक्सेना ने आरोप लगाया गया कि आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फ़र्ज़ी बनवा कर मान्यता प्राप्त की थी| अब उसी मामले में अभी तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और आजम खान का जेल से बाहर आने का समय लंबा होता जा रहा है|
गौरतलब है कि इस नए मामले में 19 मई को रामपुर कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है| इस मामले में उन्हें राहत मिलती है या फिर झटका, इस पर सभी की नजर रहेगी| पिछले केसों की तरह ज्यादा लंबा खिचता है तो दो साल बाद भी आजम खान सीतापुर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे|
BJP सांसद बृजभूषण ने राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का किया विरोध, कहा, माफ़ी मांगे