फर्जी मजदूर मामले में विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर को हाईकोर्ट ने दो हफ्ते की बड़ी राहत दी है| प्रवीण दारेकर की जमानत याचिका सत्र अदालत ने खारिज कर दी थी और वह उच्च न्यायालय पहुंचे थे। इसलिए आज हाई कोर्ट में प्री-अरेस्ट जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।और सुनवाई पूरी नहीं हो सकी| इसलिए पुलिस को निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई तक किसी को गिरफ्तार न किया जाए।
प्रवीण दरेकर के खिलाफ फर्जी श्रमिक मामले में एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इस अपराध में उसे सुरक्षा प्रदान की गई है। हालांकि यह देखना होगा कि दो हफ्ते में सुनवाई कब होगी। फिलहाल सबके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
इससे पहले मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय में हुई थी। उस समय प्रवीण दरेकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अबाद पोंडा ने दलील दी थी। सरकारी पक्ष प्रदीप घरात ने पेश किया। साथ ही इस दलील के पूरा होने के दो दिन बाद दारेकर की याचिका को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया| लेकिन कल दारेकर ने हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। उसके बाद आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी|
हालांकि अब सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी गई है और प्रवीण दरेकर को राहत मिली है| उक्त मामले उन्होंने कहा की मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में मेरे खिलाफ बदला लेने का मामला दर्ज किया गया था।वही, मैं इसे एक परीक्षा के रूप में समझता हूं और यह परीक्षा अदालत के माध्यम से सच हो जाएगी। यह तीसरी बार है जब अदालत ने मुझे न्यायिक प्रक्रिया और कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में राहत दी है।
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