भारत का आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025: अवैध घुसपैठ पर लगेगी रोक!

भारत का आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025: अवैध घुसपैठ पर लगेगी रोक!

India's Immigration and Foreigners Bill, 2025: Illegal infiltration will be stopped!

भारत सरकार ने अपनी आव्रजन और सीमा प्रबंधन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भारत जल्द ही आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 पास कर रहा है। इस व्यापक विधेयक का उद्देश्य देश में प्रवेश करने, रहने और बाहर निकलने वाले विदेशी नागरिकों के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। भारत की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, आव्रजन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और विदेशी नागरिकों के प्रवाह को विनियमित करने के उद्देश्य से पुराने 4 विधेयकों को निरस्त कर लाया जा रहा है।

ब्रिटिश शासन काल से चला आरहे पासपोर्ट (एंट्री इनटू इंडिया) एक्ट, 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ़ फॉरेनर्स एक्ट, 1939  साथ ही अन्य दो फॉरनर्स एक्ट, 1946 और इम्मिग्रेश (carries liabilities) एक्ट, 2000 इन चारों कानूनों को निरस्त करते हुए नया आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 विधेयक लाया जा रहा है।

विधेयक में अनिवार्य किया गया है कि सभी विदेशी नागरिक भारत आने पर पंजीकरण कराएँ। यह प्रावधान आगंतुकों की बेहतर ट्रैकिंग और निगरानी सुनिश्चित करेगा जिससे अधिकारियों को लोगों के प्रवाह को प्रबंधित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने में मदद मिलती है। अनिवार्य पंजीकरण अवैध आव्रजन को कम करने और एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली बनाए रखने में सहायता करेगा।

इस विधेयक के अनुसार दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने या अपने वीज़ा की अवधि से अधिक समय तक रहने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अपराधियों को ₹5 लाख तक का जुर्माना और पाँच साल तक की कैद हो सकती है। इन सख्त उपायों का उद्देश्य अनधिकृत प्रवेश को रोकना और आव्रजन कानूनों के प्रवर्तन को मज़बूत करना है।

भारत को और अधिक सुलभ बनाने के लिए, विधेयक एक एकीकृत वीज़ा प्रणाली पेश करता है, जो विभिन्न वीज़ा श्रेणियों को व्यापक समूहों में समेकित करता है। इससे विदेशी नागरिकों के लिए वीज़ा के लिए आवेदन करना आसान हो जाएगा, जिससे प्रसंस्करण समय में तेज़ी आएगी। इसके अतिरिक्त, सिस्टम के डिजिटलीकरण से दक्षता में सुधार होगा और देरी कम होगी।

विदेशी नागरिकों की मेज़बानी करने वाले शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और अन्य संगठनों को अधिकारियों को उनकी उपस्थिति की सूचना देनी होगी। एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी जवाबदेह ठहराया जाएगा कि यात्रियों के पास भारत की यात्रा करने से पहले वैध दस्तावेज हों। ये प्रावधान अवैध प्रवेशकों की संख्या को कम करने और निगरानी में सुधार करने में मदद करते हैं।

इस विधेयक में भारत के भीतर विदेशी नागरिकों की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित करने का प्रावधान है। यह सिस्टम यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि व्यक्ति अपने वीज़ा की शर्तों का पालन करें और ओवरस्टे को रोका जाए। यह बेहतर इमिग्रेशन प्रबंधन के लिए तकनीक के इस्तेमाल की ओर बदलाव को दर्शाता है।

भारत के आर्थिक विकास में कुशल श्रमिकों के महत्व को पहचानते हुए, यह विधेयक कुशल पेशेवरों, शोधकर्ताओं और उद्यमियों के लिए आसान पहुँच की सुविधा प्रदान करता है। प्रतिभाओं के लिए वीज़ा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, भारत का लक्ष्य वैश्विक विशेषज्ञता को आकर्षित करना और नवाचार को बढ़ावा देना है।

यह भी पढ़ें:

USAID में 2000 पद रद्द; हजारों कर्मचारी सवेतन अवकाश पर

बांग्लादेश की हरकतों पर नाराज विदेशमंत्री एस जयशंकर, सार्वजनिक कार्यक्रम में जमकर लताड़ा !

भारत में यह 2 दर्द निवारक गोलियां लगती है गंभीर ओपिओइड की लत, लगे प्रतिबंध!

बांग्लादेश और अफ़्रीकी देशों से आव्रजन की चुनौतिओं को देखते हुए इनका सामना करने के लिए अपनी आव्रजन प्रणाली को आधुनिक बनाने के भारत के प्रयास नजर आते है। हालांकि भारत सरकार की ओर से यह विदेशी प्रतिभा, निवेश तथा पर्यटन को आकर्षित करने के आर्थिक लाभों के साथ मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता को संतुलित करने का प्रयास कहा गया है। जैसे-जैसे विधेयक विधायी प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा, पर्यटन, शिक्षा तथा व्यवसाय जैसे क्षेत्रों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

Exit mobile version