इमरान खान को राहत: पाकिस्तान कोर्ट ने तोशाखाना मामले में सजा निलंबित की        

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील को मंजूरी दे दी     

इमरान खान को राहत: पाकिस्तान कोर्ट ने तोशाखाना मामले में सजा निलंबित की         

प्रशांत कारुलकर 

पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी जेल की सजा निलंबित कर दी है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील को अंतिम रूप दिए जाने तक शुक्रवार को निलंबन की मंजूरी दे दी।

सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त क़ीमती सामानों के सरकारी भंडार, तोशखाना में अवैध रूप से विदेशी उपहार रखने के लिए खान को पिछले साल जुलाई में भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने 12 महीने जेल की सजा सुनाई थी। उन्होंने आरोपों से इनकार किया है और आईएचसी में दोषसिद्धि को चुनौती दी है।

खान की सजा को निलंबित करने का अदालत का फैसला उनके उत्तराधिकारी शहबाज शरीफ की सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। शरीफ को उम्मीद थी कि वह खान को सलाखों के पीछे देखेंगे। पाकिस्तान में आने वाले महीनों में चुनाव होने वाला है। आने वाले चुनाव में इमरान खान के  सहभागिता को लेकर पाकिस्तान में बड़ी चर्चा थी। लेकिन अदालत के फैसले से उन्हें राहत मिली है।

खान के समर्थकों ने अदालत के फैसले को न्याय की जीत बताया है। उनका कहना है कि खान के खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित था और उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है। शहबाज़ शरीफ की सरकार ने कहा है कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी, लेकिन निराशा भी जताई है. एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय एक “बुरी मिसाल” स्थापित करेगा और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

तोशाखाना मामला खान के सामने मौजूद कई कानूनी चुनौतियों में से एक है। वह सुप्रीम कोर्ट में अयोग्यता मामले का भी सामना कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार के कई आरोपों पर राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा उनकी जांच की जा रही है। यह देखना बाकी है कि अदालत के फैसले का खान के राजनीतिक भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, यह स्पष्ट है कि मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है।

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