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जन्माष्टमी पर फैसला: मध्यप्रदेश में 14 हजार कैदियों की सजा में 60 दिन की छूट!

सरकार ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के तहत श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के गठन को मंजूरी दी है।

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने कैदियों के लिए विशेष रियायत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश की जेलों में बंद लगभग 14 हजार कैदियों की सजा में 60 दिन की कटौती की गई है। यह राहत केवल सामान्य अपराधों के दोषियों को दी गई है, जबकि आतंकवाद, लैंगिक अपराध और हत्या जैसे गंभीर मामलों में दोषी कैदी इस छूट से बाहर रहेंगे।

राज्य में कुल करीब 21 हजार कैदी हैं, जिनमें से अधिकतर को इस निर्णय का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसरों पर कैदियों की सजा में रियायत देने की परंपरा को इस बार जन्माष्टमी पर भी आगे बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह निर्णय न केवल कैदियों और उनके परिवारों के लिए राहत लाएगा, बल्कि समाज में श्रीकृष्ण की करुणा और क्षमा के संदेश को भी स्थापित करेगा।

कैदियों की सजा में छूट के अलावा राज्य सरकार ने भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े स्थलों के संरक्षण और विकास की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के तहत श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के गठन को मंजूरी दी है।

इस न्यास का उद्देश्य भगवान श्रीकृष्ण से संबंधित क्षेत्रों का साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण करना है। इसके अंतर्गत मंदिरों और संरचनाओं का प्रबंधन, सांदीपनि गुरुकुल की स्थापना, पुस्तकालय और संग्रहालयों का निर्माण तथा तीर्थ स्थलों का सामाजिक और पर्यटन दृष्टि से विकास किया जाएगा। न्यास द्वारा श्रीकृष्ण पाथेय स्थलों का प्रलेखन, अभिलेखन, छायांकन और फिल्मांकन भी कराया जाएगा ताकि समाज को इन स्थलों की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक महत्व से परिचित कराया जा सके।

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