मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की एम.के. स्टालिन सरकार को राज्य में बढ़ती शराब दुकानों को लेकर कड़ी फटकार लगाई है और डिंडीगुल शहर की त्रिची रोड पर स्थित TASMAC दुकान को दो सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य में अस्पतालों की संख्या बढ़ाना और साथ ही शराब की दुकानें खोलना विरोधाभासी है।
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति ए.डी. मारिया क्लेटे की खंडपीठ ने की। उन्होंने कहा, “संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांत यह कहता है कि राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए शराबबंदी की दिशा में ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, न कि और शराब की दुकानें खोलनी चाहिए।”
मामला डिंडीगुल के निवासी के. कन्नन द्वारा दाखिल याचिका से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने त्रिची रोड स्थित TASMAC दुकान नंबर 3110 को बंद करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यह दुकान स्कूल जाने वाले बच्चों और राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दुकान के कारण सड़क का सामान्य उपयोग बाधित हो रहा है।
TASMAC के वकील ने जवाब में कहा कि दुकान एक व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह नियमों के अंतर्गत है और 50 मीटर की सीमा के भीतर स्कूल या पूजा स्थल नहीं आता। हालांकि, अदालत ने यह तर्क अस्वीकार करते हुए कहा कि “केवल दूरी का पालन करना पर्याप्त नहीं है, जब नागरिकों ने व्यवहारिक परेशानियां स्पष्ट रूप से उठाई हैं।”
अदालत ने आदेश में कहा, “TASMAC दुकान को बंद करने से न तो राज्य को कोई नुकसान होगा, न ही किसी तरह का पूर्वाग्रह पैदा होगा, बल्कि इससे आम जनता को सीधा लाभ होगा। इसलिए प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर दुकान बंद करें।”
इस पूरे मामले में अदालत ने तमिलनाडु सरकार को यह भी याद दिलाया कि जब स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो सरकार का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को धीरे-धीरे शराबबंदी के माध्यम से कम करने की दिशा में कदम उठाए।
यह फैसला ऐसे समय आया है जब तमिलनाडु में शराब की दुकानों को लेकर लंबे समय से सामाजिक चिंता और विरोध चल रहा है। TASMAC, जो कि राज्य सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है, तमिलनाडु में शराब के थोक और खुदरा व्यापार पर एकाधिकार रखती है।
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