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विधानसभा स्पीकर को SC का नोटिस, 16 विधायकों की अयोग्यता पर दें जवाब

ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता के लंबित नोटिस पर तत्काल निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज (14 जुलाई) सुनवाई हुई|

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ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता के लंबित नोटिस पर तत्काल निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज (14 जुलाई) सुनवाई हुई| सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है कि वह दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करें​|

​21 जून 2022 को शिवसेना में फूट के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष ज़िरवाल की ओर से शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया गया था​| इसके बाद 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में हुए सत्ता संघर्ष पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया​| संविधान पीठ ने निर्देश दिया था कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला विधानसभा अध्यक्ष उचित अवधि के भीतर लें|
 
​हालांकि, प्रभु ने याचिका के जरिए बताया है कि नार्वेकर ने इस आदेश के दो महीने बाद भी विधायकों की योग्यता को लेकर एक भी सुनवाई नहीं की है| सुनवाई का अनुरोध तीन बार 15 मई, 23 मई और 2 जून को किया गया, लेकिन, स्पीकर ने इस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया| इसलिए याचिका के जरिए मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में निर्देश दे| सुप्रीम कोर्ट में आज (14 जुलाई) मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, “एक नोटिस जारी किया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करें।”
ठाकरे गुट का पुराने फैसलों का हवाला: नबाम रेबिया मामले में कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर का फैसला निष्पक्ष होना चाहिए. 2020 कैशम मेघ चंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अयोग्यता याचिका दायर होने के तीन महीने के भीतर फैसला दिया जाना चाहिए। प्रभु की याचिका में इन पूर्व निर्णयों का संदर्भ दिया गया था। उसके आधार पर नार्वेकर से याचिका में तत्काल सुनवाई और फैसले का आदेश देने की मांग की गई थी|
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