समीर वानखेडे को HC से राहत, सीबीआई ने ‘इस’ शर्त पर गिरफ्तार नहीं करने ​के​ ​निर्देश

समीर वानखेडे ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज (22 मई) इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई|फिर कोर्ट ने समीर वानखेडे को गिरफ्तारी से राहत दे दी है|इस मामले में सुनवाई 8 जून को होगी|

समीर वानखेडे को HC से राहत, सीबीआई ने ‘इस’ शर्त पर गिरफ्तार नहीं करने ​के​ ​निर्देश

Sameer Wankhede gets relief from High Court, CBI directs not to arrest him on 'this' condition

सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में एनसीबी के पूर्व निदेशक समीर वानखेडे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। समीर वानखेडे ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज (22 मई) इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई|फिर कोर्ट ने समीर वानखेडे को गिरफ्तारी से राहत दे दी है|इस मामले में सुनवाई 8 जून को होगी|

क्या है असल मामला?: समीर वानखेडे जब एनसीबी के मुंबई डिविजनल डायरेक्टर थे, तब उनकी टीम ने अक्टूबर 2021 में मुंबई से गोवा जाने वाले एक क्रूज शिप पर छापा मारा था|इस ऑपरेशन में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी हिरासत में लिया गया था।

आरोप है कि समीर वानखेडे ने उन्हें छुड़ाने के लिए 25 करोड़ की फिरौती मांगी थी|इस आरोप को लेकर एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच भी की थी। इसके बाद केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। जांच के बाद सीबीआई ने समीर वानखेडे के खिलाफ मामला दर्ज किया। समीर वानखेडे ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सोमवार (22 मई) को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। फिर कोर्ट ने समीर वानखेडे को कुछ शर्तों पर 8 जून तक गिरफ्तारी से राहत दी है|
कोर्ट में क्या हुआ?: “मामले से जुड़े सबूत मीडिया को उपलब्ध नहीं कराए जाने चाहिए। अन्यथा, सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए,” उच्च न्यायालय ने कहा। इसलिए, “जांच में सहयोग करें और आपूर्ति से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। साथ ही जांच से जुड़े सबूत मीडिया को उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे|” समीर वानखेडे ने हाईकोर्ट में कहा|
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