महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर विशेष पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम) अदालत ने अपने आदेश में 72 वर्षीय राकांपा नेता अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा सबूत बताते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय रूप से शामिल थे। विशेष अदालत ने यह भी नोट किया है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के मुताबिक देशमुख ने अपने कार्यकाल के दौरान पुलिस अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर अनुचित प्रभाव डाला।
हालांकि यह आदेश सोमवार को सुनाया गया था, लेकिन विस्तृत आदेश गुरुवार को उपलब्ध हुआ है। देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था। वे श्री साईं शिक्षण संस्था ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं।विशेष अदालत ने देशमुख के कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार पर भी टिप्पणी की और कहा कि जाहिर तौर पर देशमुख ने तबादलों और पोस्टिंग पर अनुचित प्रभाव डाला।
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