Maharashtra Political Crisis:”अभी नहीं निकला तो फिर…”, निकम ने जताई आशंका!

जस्टिस शाह 15 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उम्मीद है कि इससे पहले फैसला आ जाएगा|हालांकि, तब तक कोई नतीजा नहीं निकला तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। 

Maharashtra Political Crisis:”अभी नहीं निकला तो फिर…”, निकम ने जताई आशंका!

Maharashtra Political Crisis: ''If it doesn't come out now then...'', Ujjwal Nikam expressed apprehension!

राजनीतिक हलकों के साथ-साथ आम नागरिक भी महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष को लेकर बेहद उत्सुक हो गए हैं। जस्टिस शाह 15 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उम्मीद है कि इससे पहले फैसला आ जाएगा|हालांकि, तब तक कोई नतीजा नहीं निकला तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है।

“मैं एक कानून के छात्र के रूप में भी इस फैसले को लेकर उत्सुक हूं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष को लेकर 8 से 9 याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई की है| इस घटना को लेकर तरह-तरह के कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं। विशेष रूप से 16 विधायकों की अयोग्यता, नए अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा, दोनों गुटों के व्हिप का मुद्दा, ऐसी स्थिति में राज्यपाल की कार्रवाई से संबंधित मुद्दे।

उज्ज्वल निकम ने कहा कि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सर्वोच्च न्यायालय पहले मुद्दे को लेता है और इस पूरे विवाद को विधायिका को संदर्भित करता है या इस संबंध में अपनी टिप्पणियों को दर्ज करता है और अदालत की टिप्पणियों की प्रकृति क्या होगी? यदि ये टिप्पणियां बाध्यकारी हैं, तो निश्चित रूप से विधानमंडल को इन पर गंभीरता से विचार करना होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि न्यायपालिका और विधायिका के बीच हितों का कोई टकराव नहीं होना चाहिए।

 
क्या राहुल नार्वेकर के पास जाएगा फैसला?: इस बीच जहां राहुल नार्वेकर ने दावा किया है कि विधायकों की अयोग्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ही फैसला ले सकते हैं, वहीं उज्जवल निकम ने भी इस पर स्टैंड लिया है| “जब विधायिका ने अध्यक्ष  के चुनाव पर ही आपत्ति जताई है, तो यह महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है।” 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता नोटिस जारी करने वाले विधायकों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था|

क्या हुआ अगर कोई नतीजा नहीं निकला?: ”न्यायमूर्ति शाह के सेवानिवृत्त होने से पहले फैसला नहीं सुनाया गया तो संविधान पीठ में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के स्थान पर नये न्यायाधीशों को शामिल करना होगा| फिर मेरे पीछे ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी ।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्धार्थ शिंदे ने भी इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट की है। “जस्टिस शाह 15 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं अगर सोमवार तक कोई फैसला नहीं आता है। कोर्ट में 20 मई से 3 जुलाई तक अवकाश रहेगा और उसके बाद जस्टिस कृष्णमुरारी 8 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे। इसलिए अगर अब फैसला नहीं आता है तो दो जज नए सिरे से बेंच में शामिल होंगे और फिर सुनवाई होगी| फिर यह बहुत आगे जाएगा।
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