Hanuman Chalisa: राणा दंपति की याचिका की अगली सुनवाई 4 मई

राणा दंपती पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और राजद्रोह का आरोप है। इसके अलावा एक अन्य एफआईआर में उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी आरोप है।

Hanuman Chalisa: राणा दंपति की याचिका की अगली सुनवाई 4 मई

मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और तलोजा जेल में बंद उनके विधायक पति रवि राणा को अभी जेल में ही रहना होगा। 23 अप्रैल से जेल में बंद राणा दंपती की जमानत अर्जी पर अब अदालत बुधवार को फैसला सुनाएगी।

शुक्रवार को हुई बहस के दौरान करीब ढाई घंटे तक दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें रखीं। राणा दंपती पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और राजद्रोह का आरोप है। इसके अलावा एक अन्य एफआईआर में उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी आरोप है। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुंबई की सिविल एंड सेशंस कोर्ट के शेष न्यायाधीश आर. एन. रोका​​डे ने सोमवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था।

जानकारी के मुताबिक, अदालत आज आर्डर पूरा नहीं लिखवा सकी और कल ईद की छुट्टी है, इसलिए इस मामले में अब 4 मई को फैसला आएगा। राणा दंपती की ओर से वकील रिजवान मर्चेंट और अबाद पोंडा ने कोर्ट में दलीलें पेश की, जबकि मुंबई की खार पुलिस की ओर से सरकारी वकील प्रदीप घरत ने जमानत का विरोध किया है।

हालांकि 23 अप्रैल को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने संबंधी अपनी योजना को रद्द कर दिया था। लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल 6 मई तक न्यायिक हिरासत में है।

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