सुप्रीम कोर्ट: चुनाव आयोग को नोटिस, ​पार्टी सिंबल पर फैसला नहीं !

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह चुनाव आयोग की अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और अगली सुनवाई तक कोई निर्णय नहीं लेने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट: चुनाव आयोग को नोटिस, ​पार्टी सिंबल पर फैसला नहीं !

उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट में सत्ता संघर्ष जारी रहने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी तक फैसला नहीं ले पाया है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई दरम्यान शिंदे समूह के वकील हरीश साल्वे ने एक बार फिर 10वीं सूची का मुद्दा उठाया| हरीश साल्वे ने तर्क दिया कि दलबदल निषेध अधिनियम एक असंतोष विरोधी कानून नहीं हो सकता है। दूसरी ओर, उद्धव ठाकरे समूह के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले को बड़ी संविधान पीठ को सौंपने की जरूरत नहीं है।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह चुनाव आयोग की अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और अगली सुनवाई तक कोई निर्णय नहीं लेने का निर्देश दिया है। इस मामले में आगे की सुनवाई सोमवार को होगी| बुधवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस एन. वी रमना ने शिंदे समूह के विधायकों की अयोग्यता पर विवाद की आलोचना करते हुए सवाल उठाया, “अब इस बात पर जोर क्यों है कि यह निर्णय विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा लिया जाना चाहिए”।

शिंदे समूह ने पहले अयोग्यता के मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अब अदालत ने उनकी स्थिति में बदलाव पर सवाल उठाया। तो सब ध्यान दे रहे थे कि आज की सुनवाई में क्या होगा| सुप्रीम कोर्ट शिंदे समूह के विधायकों को अयोग्य ठहराने, डिप्टी स्पीकर, शिंदे समूह और शिवसेना के खिलाफ विधानसभा में समूह के नेता की जगह लेने वाले शिवसेना के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दों पर दोनों समूहों द्वारा दायर छह याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

 
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