जम्मू-कश्मीर में कई नगर पालिकाओं और नगर परिषदों का कार्यकाल दो महीने पहले ही खत्म हो चुका है| इसलिए वहां चुनाव कराने की मांग हो रही है| 14 नवंबर 2023 को जम्मू-कश्मीर में दो नगर निगमों, 47 नगर पालिकाओं, 19 नगर परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। 2018 में 13 साल बाद जम्मू-कश्मीर में पार्टी सिंबल पर ये चुनाव हुए|
सरकारी सूत्रों के हवाले से जम्मू-कश्मीर में चुनाव को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है| इसमें कहा गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय निकायों और पंचायत समितियों के चुनाव कराना संभव नहीं है| इसलिए ये चुनाव लोकसभा के बाद होंगे| जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने 28 दिसंबर 2023 को जम्मू और कश्मीर पंचायत राज अधिनियम पर एक अध्ययन किया। अधिनियम शहरी और ग्रामीण स्व-सरकारी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। इसलिए राज्य में पहली बार स्थानीय निकायों के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा|
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है| वहीं, चुनाव आयोग को जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव कराने का भी निर्देश दिया गया है| लिहाजा, जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है|
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