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विपक्ष में चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की सुगबुगाहट!

खरगे के दफ्तर में विपक्ष की बैठक

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बिहार में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा तेज कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संसद स्थित दफ्तर में सोमवार (18 अगस्त) को INDIA गठबंधन की बड़ी बैठक हुई, जिसमें सूत्रों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर गंभीर चर्चा हुई।

बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विपक्ष लंबे समय से आक्रामक है। उनका आरोप है कि मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं और सुनियोजित तरीके से वोटों की चोरी की जा रही है। इस पृष्ठभूमि में विपक्ष का गुस्सा चुनाव आयोग पर लगातार बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के व्यवहार को लेकर भी विपक्षी दल असंतुष्ट हैं।

कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने महाभियोग की संभावना पर कहा, “इस विषय पर पार्टी के भीतर कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो कांग्रेस नियमों के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है।”

इस बीच, इंडि गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में SIR के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। विपक्षी नेताओं ने भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी की साजिश रचने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने CEC की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाते हुए कहा, “मुख्य चुनाव आयुक्त ने बीजेपी से वही सवाल क्यों नहीं किए, जो विपक्ष से किए गए? बीजेपी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। CEC बीजेपी के साथ कांग्रेस जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस संवैधानिक पद की गरिमा को कमजोर किया है।”

संविधान के अनुसार, किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाना पड़ता है। इसके लिए संसद में कुल सदस्यों के 50% से अधिक का मतदान और दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव का पारित होना अनिवार्य है।

उधर, 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था कि, “आयोग के लिए न कोई पक्ष है, न विपक्ष, सभी दल हमारे लिए समान हैं। हर दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से होता है और हम अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे।” अब सबकी निगाहें संसद पर टिकी हैं कि क्या विपक्ष इस महाभियोग प्रस्ताव को औपचारिक रूप से आगे बढ़ा पाता है या नहीं।

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