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Tuesday, February 3, 2026
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पटना हाईकोर्ट के कांग्रेस को आदेश, पीएम मोदी की मां का AI वीडिओ हटाया जाए !

इससे पहले 27 अगस्त को दरभंगा में कांग्रेस और राजद द्वारा आयोजित ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान मंच से पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जाने का मामला भी सामने आया था।

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पटना हाई कोर्ट ने बुधवार (17 सितंबर) को कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार किया गया वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीबी बाजंत्री की पीठ ने यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले सुनाया। यह वीडियो बिहार कांग्रेस ने 10 सितंबर को शेयर किया था, जिसमें मोदी और उनकी मां जैसे दिखने वाले पात्रों के बीच संवाद दिखाया गया था। वी

डियो “AI GENERATED” है और इसके साथ लिखा गया था “साहब के सपने में आई मां, देखिए रोचक संवाद।” हालांकि इसमें नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया था, लेकिन भाजपा नेताओं ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया।

गौरतलब है कि इससे पहले 27 अगस्त को दरभंगा में कांग्रेस और राजद द्वारा आयोजित ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान मंच से पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जाने का मामला भी सामने आया था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए और कांग्रेस तथा राजद पर गंभीर आरोप लगाए। इस घटना के सिलसिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई।

कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि पार्टी का किसी भी तरह से पीएम मोदी की मां का अपमान करने का इरादा नहीं था।इसी बीच, अभद्र नारेबाजी विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 सितंबर को तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने भावुक होकर कहा था, “मां ही तो हमारा संसार होती हैं। मां ही हमारा स्वाभिमान होती हैं। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि परंपरा-समृद्ध बिहार में ऐसा होगा। राजद-कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं… ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं हैं, बल्कि देश की हर मां, बहन और बेटी का अपमान हैं।”

पटना हाई कोर्ट का यह आदेश ऐसे समय आया है जब बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है और कांग्रेस-राजद गठबंधन पहले से ही भाजपा के निशाने पर है। अब कांग्रेस को चुनावी रणनीति के बीच कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा।

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