गैंगस्टर हसन विवाद: सपा की मान्यता रद्द करने सुप्रीम कोर्ट में याचिका 

गैंगस्टर हसन विवाद: सपा की मान्यता रद्द करने सुप्रीम कोर्ट में याचिका 
सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता ने सपा की मान्यता रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। अधिवक्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि सपा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। जिसके लिए सपा की मान्यता रद्द किन जाए। उन्होंने याचिका में कहा है कि कैराना के गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट देकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है और इस संबंध में पार्टी में सोशल मीडिया पर जानकारी भी नहीं दी है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट  के निर्देशों का उल्लंघन किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी ने कैराना के एक बदमाश को चुनाव मैदान में उतरा है। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि ऐसे में सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को आदेश दे कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। न तो सोशल मीडिया और न ही प्रिंट पर इस संबंध की जानकारी दी गई। मालूम हो कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अपराधी छवि के लोगों को राजनीतिक पार्टियां अगर टिकट देती हैं तो उसके बारे में प्रिंट और सोशल मीडिया पर जानकारी देना अनिवार्य है।
हालांकि, समाजवादी पार्टी ने हसन का टिकट काट दी है और उसकी जगह पर उनकी बहन को टिकट दिया है। वहीं , बीजेपी ने सपा को इस मामले में घेरा है। इस संबंध में सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दोबारा गुंडा राज लाना चाहते हैं।
      
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