मराठा आरक्षण रद्द होने पर उद्धव ठाकरे ने लोगों से शांति बनाये रखने की अपील,पीएम मोदी से किए ये अनुरोध  

मराठा आरक्षण रद्द होने पर उद्धव ठाकरे ने लोगों से शांति बनाये रखने की अपील,पीएम मोदी से किए ये अनुरोध   

मुंबई। मराठा आरक्षण रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने अपील की कि कोई भी महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की कोशिश न करे। इस बीच, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक निर्णय लेने का अनुरोध किया है, और सवाल करते हुए पूछा कि बीजेपी सांसद छत्रपति संभाजी राजे की ओर से मराठा कोटे के मुद्दे पर एक साल से अपॉइंटमेंट मांगा जा रहा है, लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिला है।
उद्धव ठाकरे ने कहा ” महाराष्ट्र कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है. इस बीच मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पलटा जाना महाराष्ट्र के किसानों और मेहनती लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र ने मराठा समुदाय के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए ही आरक्षण देने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने अब उस फैसले को पलट दिया है, जिसे राज्य विधानसभा में सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से लिया था। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस मामले में विजय मिलने तक जंग जारी रहेगी।
उद्धव ठाकरे ने शीर्ष अदालत के फैसले को लेकर कहा, ‘मैं हाथ जोड़कर पीएम और राष्ट्रपति से अपील करता हूं कि वे तत्काल मराठा कोटे को लेकर फैसला लें।’ सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इस पर तत्काल एक्शन लेगी। ठाकरे ने कहा कि मुझे भरोसा है कि सरकार की ओर से उसी तरह फैसला लिया जाएगा, जैसे आर्टिकल 370 खत्म करने और शाह बानो केस के लिए संविधान में संशोधन किया गया था।

चव्हाण और मलिक ने की कॉन्फ्रेंस
वहीं ,अशोक चव्हाण और नवाब मलिक ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार का बचाव किया।”राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने कहा  “मराठा आरक्षण अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया  है ,लेकिन अब जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। हम मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार मराठा आरक्षण को मंजूरी दे, ”राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने कहा।  नवाब मलिक ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा “संविधान में 102 वें संशोधन ने 14 अगस्त 2018 को संविधान में संशोधन किया और एक नई धारा 342 ए जोड़ी गई । संसद में बहस के दौरान, सभी ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी कि संशोधन ने राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन किया है। लेकिन तब संसद में, केंद्र ने कहा कि राज्यों के अधिकार अप्रभावित रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन के बाद कानून पारित कर दिया। इसलिए, इसे रद्द कर दिया गया क्योंकि राज्य सरकारों के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है” ।

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