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Sunday, December 28, 2025
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आज पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को सुनाई जाएगी सजा!

रेप और अश्लील वीडियो केस में दोषी करार

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बेंगलुरु की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट शनिवार (2 अगस्त) को बलात्कार और अश्लील वीडियो प्रकरण में दोषी करार दिए गए पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की सजा का ऐलान करेगी। यह फैसला ऐसे वक्त में आ रहा है जब यह मामला पूरे कर्नाटक की सियासत में उबाल पैदा कर चुका है।

न्यायाधीश संतोष गजानन भट की अदालत ने शुक्रवार (1 अगस्त) को सुनवाई पूरी करने के बाद रेवन्ना को दोषी ठहराया। अदालत ने दोष सिद्ध होने के बाद अभियुक्त और उसके वकील को अंतिम दलीलें रखने का मौका दिया। अब शनिवार को सजा की अवधि पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। दोषसिद्धि के ऐलान के बाद अदालत कक्ष में एक भावुक दृश्य देखने को मिला। प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट रूम में रोते हुए नजर आए। वे आंखें पोंछते हुए बाहर निकले और एक कुर्सी पर बैठकर फूट-फूटकर रोने लगे।

रेवन्ना के खिलाफ यह मामला मैसूरु जिले के केआर नगर क्षेत्र की एक घरेलू सहायिका की शिकायत पर शुरू हुआ था। महिला ने पूर्व सांसद पर बलात्कार, धमकी और वीडियो बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इस केस की जांच के दौरान एसआईटी ने 26 अहम सबूतों की समीक्षा की और कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया और घटनाक्रम से जुड़े यौन उत्पीड़न के वीडियो भी जब्त किए। जांच एजेंसी ने रेवन्ना पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

प्रज्वल रेवन्ना को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और वे तब से न्यायिक हिरासत में हैं। इस दौरान उन्होंने कई बार जमानत की कोशिश की, लेकिन हर स्तर की अदालतों ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं।

गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान रेवन्ना द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने और उनके वीडियो रिकॉर्ड करने के कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। जब यह विवाद गहराया, तो रेवन्ना देश छोड़कर भाग निकले। हालांकि, उनके दादा और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और चाचा व केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की अपील के बाद वे भारत लौटे। बेंगलुरु पुलिस ने 31 मई 2024 को उनकी गिरफ्तारी की थी।

यह अकेला मामला नहीं है। प्रज्वल रेवन्ना पर इसी तरह के तीन अन्य मामले भी दर्ज हैं, जिनमें महिलाओं के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के आरोप लगे हैं। अब पूरे प्रदेश की निगाहें शनिवार के उस फैसले पर टिकी हैं, जब अदालत यह तय करेगी कि पूर्व सांसद को कितनी सजा दी जाएगी।

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