गुजरात के बाद राहुल गांधी को झारखंड कोर्ट से झटका, याचिका की खारिज 

झारखंड की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में पेशी में छूट देने की मांग की गई है।

गुजरात के बाद राहुल गांधी को झारखंड कोर्ट से झटका, याचिका की खारिज 

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। गुजरात हाई कोर्ट के बाद कांग्रेस नेता को इसी मामले में एक और झटका लगा है। झारखंड की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में पेशी में छूट देने की मांग की गई है। बता दें कि एक पहले ही गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने गर्मी की छुट्टी के बाद आदेश पारित किया जाएगा।

बता दें कि झारखंड की कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किये जाने के बाद राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना होगा। वकील प्रदीप मोदी ने 2019 में झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान से आघात पहुंचा है जिसमें उन्होंने कर्नाटक में एक रैली के दौरान कहा था कि सभी मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं। बता दें कि झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में तीन मामले दर्ज हैं।

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पहला केस चाइबास में केस दर्ज है। वहीं दो केस रांची में दो केस दर्ज है जो पेंडिंग है। बता दें कि राहुल गांधी को इस केस में सूरत कोर्ट से पहले ही झटका लग चुका है। उन्हें सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सूना चुकी है। उनकी सांसद की सदस्यता भी चली गई है।

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