मोदी सरनेम मानहानि मामला: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक दोषसिद्धि पर रोक रहेगी।

मोदी सरनेम मानहानि मामला: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत
राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मानहानि केस में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्ययता रद्द कर दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक दोषसिद्धि पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के अधिकतम सजा पर सवाल खड़ा किया है। गौरतलब है कि सूरत की निचली अदालत ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। सजा सुनाये जाने के बाद उनकी सांसदी छीन गई थी।
इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ” हम जानना चाहते हैं कि अधिकतम सजा क्यों दी गई है। यदि जज ने एक साल या 11 महीने की सजा देते तो राहुल गांधी अयोग्य घोषित नहीं होते।’ इस पर पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा कि ऐसी सजा इसलिए दी गई है कि उन्हें पहले भी हिदायत दी गई थी। लेकिन उनके बर्ताव में को बदलाव नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने  कहा कि अगर एक दिन भी सजा कम होती तो राहुल गांधी सांसद होते।
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