Defamation case: राहुल अयोग्य घोषित, गई सांसदी, नहीं बैठ सकते लोकसभा में        

गुरुवार को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के केस में दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी केरल वायनाड से सांसद थे। 

Defamation case: राहुल अयोग्य घोषित, गई सांसदी, नहीं बैठ सकते लोकसभा में          

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राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। गौरतलब है कि गुरुवार को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के केस में दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी केरल वायनाड से सांसद थे।

दरअसल, सूरत कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम पर दिए गए बयान पर दोषी पाया। जिसके बाद कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई। इसके बाद से ही  राहुल की सदस्यता पर तलवार लटक रही थी। बता दें कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत किसी विधायक या सांसद   आपराधिक मामले में दोषी पाया गया है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। इस कानून की धारा आठ में यह लिखा है कि अगर कोई विधायक या सांसद आपराधिक मामले में दोषी पाया गया है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जायेगी।
 हालांकि, राहुल गांधी इसके खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते  है। अगर इस मामले में हाई कोर्ट भी स्टे नहीं देता है तो वे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को स्टे दे देता है तो उनकी सदस्यता बच जायेगी। वहीं ,अगर सुप्रीम कोर्ट भी राहुल गांधी को राहत नहीं देता है तो वे आठ साल तक कोई चुनाव  नहीं लड़ सकते हैं।
गौरतलब है कि 13 अप्रैल 2019 में राहुल गांधी ने  कर्नाटक में एक रैली को सम्बोधित करते हुए कहा था कि  नीरव मोदी , ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है ? सभी चोरो का सरनेम  मोदी क्यों होता है। इसके बाद, इस बयान पर सूरत के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज किया। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने मोदी समाज का  मानहानि किया है।
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