24 C
Mumbai
Saturday, November 23, 2024
होमन्यूज़ अपडेटबलात्कार के दोषियों को 10 दिन में फांसी की सजा: पश्चिम बंगाल...

बलात्कार के दोषियों को 10 दिन में फांसी की सजा: पश्चिम बंगाल का नया विधेयक !

भाजपा नेता सुकांत मुजुमदार ने कहा है की भाजपा इस बिल का विधानसभा में समर्थन करेगी, लेकिन...

Google News Follow

Related

सोमवार (2 सितंबर) से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ने दो दिवसीय विशेष अधिवेशन बुलाया है। कहा जा रहा है इस विशेष अधिवेशन के दौरान ममता सरकार विधेयक लाना चाहती है, जिसके जरिए बलत्कार के मामलों में दोषी पाए जाने पर दोषी को 10 दिन के भीतर फांसी दी जाएगी। विरोधकों ने विधेयक के टेबल होने से पहले ही इसका समर्थन कर दिया है। लेकिन ममता सरकार की आलोचना करते हुए पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में होने वाली रेप की घटनाओं पर भी जवाब मांगा है।

रिपोर्ट के अनुसार ममता बॅनर्जी की सरकार मंगलवार के दिन यह विधेयक ला सकती है। इसी में बलात्कार के आरोपी को मात्र 10 दिन में फांसी सुनिश्चित करने के प्रावधान होंगे। भाजपा नेता सुकांत मुजुमदार ने कहा है की भाजपा इस बिल का विधानसभा में समर्थन करेगी, लेकिन ममता सरकार की ऐसी संवेदनशील मामलों के लिए इस्तीफे की मांग जारी रहेगी।

वहीं पश्चिम बंगाल के नेताप्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “”कल से लेकर आज तक 7 घटनाएं घटी हैं, इससे टीएमसी का संबंध है। कूचबिहार में एक टीएमसी पंचायत सदस्य के पति को गिरफ्तार किया गया है, मध्यमग्राम में एक टीएमसी पंचायत सदस्य को गिरफ्तार किया गया है… इसकी जड़ और सूत्रधार ममता बॅनर्जी हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए… कल से लेकर आज तक ऐसी 7 घटनाएं हुई हैं, कूचबिहार, मध्यमग्राम, हावड़ा, इलमबाजार से लेकर पूरे राज्य में 7 घटनाएं हुई हैं, 3 जगहों पर टीएमसी पंचायत और नेता सीधे तौर पर शामिल हैं… हमें सिर्फ न्याय चाहिए लेकिन ममता बनर्जी का इस्तीफा और यहां राष्ट्रपति शासन लगाना बंगाल की जमीनी हकीकत है, इसे स्वीकार करना होगा।”

यह भी पढ़ें:

छत्तीसगढ़: कर्ज के बोझ से दबे ठेकेदार ने पत्नी और दो बच्चों के साथ की आत्महत्या!

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,297फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
193,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें